भोपाल, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग (School education department) द्वारा MP School 1 से 8वीं तक के छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दूसरे स्कूल में एडमिशन (admission) के नियम बदल दिए गए हैं। इसके लिए एडमिशन के समय ट्रांसफर सर्टिफिकेट (Transfer certificate) जमा करने की अनिवार्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसके लिए लोक शिक्षक संचालक ने नए आदेश जारी कर दिए हैं।
MP School 1 से 8वीं तक के कक्षा में बच्चों के प्रवेश के लिए अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट छात्रों के भविष्य का रोड़ा नहीं बनेगा। वहीं पहली से आठवीं कक्षा तक के एडमिशन राइट टू एजुकेशन नियम के तहत ही होंगे। हालांकि यह नियम सिर्फ पहली से आठवीं तक के कक्षा के छात्रों के लिए तय किए गए हैं। 9वीं से 12वीं तक के लिए किसी भी तरह का परिवर्तन नियम नहीं किया गया है।
MP School नौवीं से 12वीं तक की कक्षा में प्रवेश के लिए छात्रों के पहले के नियम ही मान्य रहेंगे। उन्हें किसी भी अन्य स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट (Transfer certificate) की आवश्यकता होगी। स्कूल शिक्षा विभाग (School education department) द्वारा निर्देश के बाद कई स्कूलों ने नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों के तिमाह-छमाही परीक्षा के अंक ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराए गए।